राजस्थान सरकार
यह पुरस्कार ''उपभोक्ता क्लब'' योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में सक्रिय एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले उपभोक्ता क्लब को उनके द्वारा आयोजित उपभोक्ता संरक्षण विषयक कार्यक्रमों की गुणवत्ता, रचनात्मकता, नियमित गतिविधियों, उपभोक्ता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका, उपभोक्ता शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उपभोक्ता जागृति हेतु किए गए सतत् कार्यों के फलस्वरूप उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान द्वारा दिया जावेगा।
इस पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन को और अधिक व्यापक बनाकर गति प्रदान करना व उपभोक्ता क्लब के माध्यम से उपभोक्ता विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च) पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में चयनित श्रेष्ठ उपभोक्ता क्लब को उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान द्वारा प्रदान किया जावेगा।
इस पुरस्कार के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिले में स्थापित सभी उपभोक्ता क्लबों से संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लिये जावेंगे। सभी आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक जिले में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा सभी आवेदनों में से एक श्रेष्ठ जिला स्तरीय उपभोक्ता क्लब का चयन किया जावेगा व उसी श्रेष्ठ चयनित उपभोक्ता क्लब को राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु जिला कलेक्टर की अनुशंषा के साथ विभाग को भेजा जावेगा। जिले में शेष द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे क्लब को जिला स्तर पर ही प्रशस्ति पत्र जिला कलेक्टर द्वारा दिया जावेगा व जिला स्तर पर श्रेष्ठ रहे उपभोक्ता क्लब को एक हजार रुपये का नकद पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा दिया जावेगा।
चयन समिति के सदस्यों द्वारा चयन हेतु निम्नानुसार मानदण्डों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा
सभी संबंधित जिला रसद कार्यालयों द्वारा 15 जनवरी तक आवश्यक रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिये जावेंगे। 30 जनवरी तक जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जाकर निर्देशानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी व फरवरी के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से चयनित उपभोक्ता क्लब को मय आवेदन व संलग्नक सहित जिला कलेक्टर की अभिशंषा के साथ विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।